चंडीगढ़ः पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याची को जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि यदि वह जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें दिया गया अंतरिम जमानत का लाभ वापस ले लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई चार जुलाई तक टालते हुए गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी है। संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में छह जून को भ्रष्टाचार के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।
इस एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर गिलजियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि इस मामले में याची को फंसाया गया है। यह एफआईआर साजिशन दर्ज करवाई गई है और याची रानीतिक दुर्भावना का शिकार बना है। याची ने बताया कि एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर उसकी याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में अब उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।