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रिजर्वेशन टिकट पर नाम में अब आसानी से बदलाव, रेलवे ने नियम में दे दी ढील

लखनऊ: रेलवे में यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर किसी कारण से यात्रा रद्द कर रहे हैं और परिवार के किसी अन्य सदस्य को यात्रा करनी है तो फिर टिकट पर आसानी से नाम बदलवा सकेंगे। दरअसल, रिजर्व टिकट पर अभी नाम बदलवाने के लिए यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इससे निजात मिलेगी। रिजर्व और कंफर्म टिकट पर नाम में बदलाव के लिए यात्रियों को अब मंडल कार्यालय तक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। रिजर्वेशन टिकट पर नाम में बदलाव के लिए रेलवे ने प्रक्रिया को आसान बना दिया है। दरअसल, अभी तक अनारक्षित टिकट में यात्री को नाम परिवर्तन के लिए मंडल कार्यालय तक के चक्कर लगाना पड़ता था। रेलवे मंत्रालय की ओर से दी गई सुविधा के तहत अब रेलवे स्टेशन पर तैनात मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक और आरक्षण पर्यवेक्षक प्रभारी भी नाम में बदलाव की अनुमति दे सकते हैं।

इन टिकटों पर बदले जा सकेंगे नाम

नाम बदलने की सुविधा आरक्षित काउंटर टिकट के साथ-साथ ई-टिकट और आई-टिकट पर लागू होगा। नाम बदलाव की अनुमति यात्रियों को केवल एक बार दी जाएगी। इसमें आरएसी और वेटिंग वाले यात्रियों के टिकट भी शामिल होंगे। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि अभी तक बाराबंकी, सुल्तानपुर जैसे जिलों के पैसेंजर्स को टिकट पर नाम में बदलाव के लिए लखनऊ आना पड़ता था। अब यात्रियों को अपने जिले से ही नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कराने की सुविधा मिल जाएगी। हालांकि, रेलवे ने साफ कर दिया है कि नाम परिवर्तन को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा।

इन टिकटों पर नहीं बदलवा सकेंगे नाम

रेलवे की ओर से दी गई सुविधा के तहत कई प्रकार की टिकटों पर नाम में परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। अगर आपके के पास कंसेशन ई-टिकट है तो नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। तत्काल टिकट पर नाम परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। इस प्रकार के टिकट वालों को अपने स्थान पर दूसरों को यात्रा कराने की सुविधा नहीं मिलेगी। उन्हें टिकट कैंसिल ही कराना पड़ेगा।

नेम चेंज के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी
रिजर्वेशन टिकट पर नाम बदलने के लिए गजेटेड ऑफिसर्स की ओर से जारी पहचान पत्रों को पेश करना होगा। रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सरकार की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, फोटो के साथ बैंक पासबुक और नोटरी की ओर से जारी हलफनामा में से कोई एक पहचान के रूप में पेश करना होगा। इसके अलावा परिवार के सदस्य के साथ संबंध दिखाना होगा। इसका विवरण रेलवे अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा।

यात्रियों का नाम बदलने के लिए ये नियम:

  • यात्री सरकारी कर्मचारी है तो ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले उच्चाधिकारी के अनुरोध पर नाम बदला जा सकता है।
  • परिवार के किसी अन्य सदस्य की यात्रा पर ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले यात्री दूसरे सदस्य का नाम दे सकता है।
  • मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के छात्र का नाम बदलने पर संस्थान को 48 घंटे पहले लिखित अनुरोध करना होगा।
  • बारात की स्थिति में 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा।
  • नेशनल कैडेट कोर समूह के यात्रियों का नाम बदल सकता है।

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