चंडीगढ़ (TJP) – पंजाब सरकार ने निजी ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने निजी वाहनों को राहत देते हुए फिटनेस प्रमाण पत्र की लेट फीस 50 से घटाकर 10 रुपये कर दी है। अब वाहन स्वामियों को प्रतिदिन के हिसाब से सिर्फ 10 रुपये ही देने होंगे। इसके साथ ही परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में आई कमी को भी दूर करने का निर्देश दिया गया है। 2016 और 2017 में विभिन्न अदालतों द्वारा लेट फीस के रूप में प्रतिदिन 50 रुपये वसूलने की केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था, लेकिन राज्य परिवहन विभाग ने निजी ट्रांसपोर्टरों से राशि वसूलना जारी रखा। इस बीच कोविड काल के दौरान लगे लॉकडाउन के कारण पंजाब में निजी वाहनों के पहिए थम गए थे। इस कारण वह फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए लेट फीस नहीं जमा करा पाए। जुर्माने की राशि जमा नहीं कराए जाने के कारण परिवहन विभाग के दस्तावेजों में डिफॉल्टर बन गए। अब परिवहन विभाग ने सरकार के निर्देश पर बसों, ट्रकों और टैक्सियों समेत वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने पर विलंब शुल्क 50 रुपये प्रतिदिन से घटाकर 10 रुपये कर दिया है। इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त राज्य परिवहन आयुक्त ने विभाग को विलंब शुल्क से संबंधित सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी को ठीक करने का भी निर्देश दिया है।