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Punjab

बिक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 29 को होगी सुनवाई

चंडीगढ़ (TJP): ड्रग्स मामले में फंसे दिग्गज अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज भी बिक्रम मजीठिया को जमानत नहीं दी और केस की अगली सुनवाई 29 जुलाई डाल दी है। मजीठिया इस वक्त पटियाला जेल में बंद हैं। अभी तक हाईकोर्ट के 2 जज निजी कारणों से उनकी सुनवाई से अलग हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने अब यह केस नई बेंच को भेजा है। मजीठिया के खिलाफ पिछली कांग्रेस सरकार ने इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करों से संबंध के आरोप में केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें चुनाव लड़ने तक ही राहत मिली। बिक्रम मजीठिया ने इसी साल 24 फरवरी को सरेंडर किया था। कुछ माह पहले वह ड्रग्स केस खारिज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस संदीप मौदगिल की बेंच बनाई थी। इनमें से जस्टिस मसीह ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद जस्टिस राव और जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच को केस भेजा गया। हालांकि जस्टिस अनूप चितकारा ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब जस्टिस रामचंद्र राव और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है।

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