लुधियाना (TJP) – दुष्कर्म मामले में आरोपी लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस सहित पांचों आरोपियों को लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने तीसरी बार अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने पूर्व विधायक बैंस को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि बाकी चार आरोपी परमजीत सिंह पम्मा, पीए गोगी शर्मा, बलबीर कौर भाभी और जतिंदर कौर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब आरोपी बैंस को सोमवार को दोबारा अदालत में पेश करेगी। पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने बैंस से पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है।
अब पुलिस बैंस से वायस सैंपल लेने की तैयारी में है। पीड़ित महिला द्वारा आरोप लगाए गए थे कि पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस उसके साथ चैट पर या फिर वायस रिकार्ड के जरिए बात करता था। इसके लिए पुलिस पूर्व विधायक के वायस सैंपल लेना चाहती है। शनिवार की सुबह अदालत में काफी कम भीड़ होती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे ताकि बैंस के समर्थक वहां न पहुंच सके। पुलिस की तरफ से सारा एरिया खाली कराया हुआ था और किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं थी। कड़ी सुरक्षा के बीच पांचों आरोपियों को कमिश्नरेट की टीमें लेकर अदालत पहुंची। पीड़िता के वकील ने सभी का रिमांड मांगा तो बचाव पक्ष ने पुलिस रिमांड का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि बाकी सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने भी अदालत में तर्क किया कि महिला ने आरोप लगाए थे कि उससे वायस रिकार्ड के जरिए बैंस की बात होती थी। जिसके लिए उसके वायस सैंपल लेने है। जबकि बैंस इसमें पुलिस का कोई समर्थन नहीं कर रहे। वह पुलिस को वायस सैंपल नहीं देना चाहते। शनिवार को कोर्ट में बैंस ने भी बहस की और अपनी दलीलें रखीं।