चंडीगढ़ (TJP):- एनडीपीएस के मामले में एफआईआर में आरोपी को सरदार बताने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी ने आदेश जारी कर कहा था कि एफआईआर में धर्म का जिक्र न हो फिर भी वह अपने आदेश को लागू नहीं करवा पा रहे हैं। जालंधर निवासी अमनदीप ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए एनडीपीएस के मामले में दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पाया कि इस मामले में आरोपी का धर्म एफआईआर में सरदार के तौर पर दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि मार्च 2022 में डीजीपी ने आदेश जारी कर एफआईआर में धर्म का जिक्र न करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी अपने आदेश का पालन ही नहीं करवा पा रहे हैं। कोर्ट ने अब डीजीपी को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया है कि एफआईआर में धर्म का जिक्र न हो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।