बठिंडा : बठिंडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक लाख रूपए का जुर्माना लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने जिले में किसानों को गैस पाइपलाइन परियोजना में बाधा डालने से रोकने में विफल रहने पर एसएसपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, 2017 में गुजरात सरकार द्वारा जीएसपीएल के जरिए गुजरात के मेहसाणा से पंजाब के बठिंडा तक प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था। आरोप है कि इस दौरान बठिंडा की तलवंडी साबो तहसील के जमीन मालिकों ने इसमें बाधा डाली और अधिकारियों को धमकाया और मशीनरी को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। गुजरात से बठिंडा तक गैस पाइपलाइन को रोकने के लिए चल रहे विरोध पर टिप्पणी करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि विरोध करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन इसकी आड़ में देश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोकना ठीक नहीं है। जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए विनोद एस. भारद्वाज की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून को लागू करने में अनुचित देरी नए कानून का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि बठिंडा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने एसएसपी अमनित कोंडल को इस परियोजना को लागू करने के लिए पुलिस सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहा है। इन सबके बावजूद कुछ किसान और नेता इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस प्रशासन को शिकायत भी दी गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने बठिंडा के एसएसपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और 15 दिनों के भीतर प्रोजेक्ट की बाधाएं दूर करने का आदेश दिया है।
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