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Punjab

बलौंगी गौशाला की जमीन को लेकर हाईकोर्ट ने लिया अहम फैसला

चंडीगढ़ (TJP) : मोहाली के बलोंगी में बाल गोपाल गौ बसेरा की 10 एकड़ जमीन की लीज रद्द करने और जमीन खाली करने के पंजाब सरकार के आदेशों को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते पंजाब भर की ग्राम पंचायतों के साथ इस तरह के कितने लीज डीड किए गए हैं और लीज का कितना पैसा बकाया है इसकी पूरी जानकारी हलफनामे के जरिए देने को कहा है।

पंजाब सरकार ने 1 जुलाई को बाल गोपाल गौ बसेरा वेलफेयर सोसाइटी और गौशाला के साथ ग्राम पंचायत के लिए 10 एकड़ जमीन का लीज डीड रद्द कर जमीन का कब्जा छुड़ाने का आदेश दिया था। सोमवार को भारी पुलिस बल के साथ सरकारी कर्मी जमीन का कब्जा छुड़ाने पहुंचे थे, लेकिन विरोध में उत्तरी भीड़  के कारण कार्रवाई को रोक दिया गया। पंजाब और हरियाणा में ब्लड बैंकों में भारी फर्जीवाड़ा चल रहा है, जहां खून के लिए मोटी रकम वसूल की जा रही है। जालंधर के एक निजी अस्पताल में चल रहे एक ब्लड बैंक के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होने पर लाइसैंस कैंसिल होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले का खुद नोटिस लिया था।

हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को ब्लड बैंकों का निरीक्षण करने और कई अधिकारियों को स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रविशंकर मिश्रा ने टिप्पणी की कि बार-बार आदेश देने के बावजूद सरकारें इस मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं, जो लोगों की जान को खतरे में डाल रही है और पुलिस जांच के नाम पर बचाने में लगी हुई है। कोर्ट ने पंजाब ड्रग एंड फूड कंट्रोल के संयुक्त आयुक्त और पुलिस प्रमुख को मामले की जांच करने और मुख्य सेक्टर स्वास्थ्य और गृह से एक हलफनामे के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। मामले में रक्षा अस्पताल ने उनके खिलाफ आरोपों के खिलाफ अपना मामला पेश करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद सुनवाई 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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