चंडीगढ़ (TJP):- चंडीगढ़ में ड्राइविंग करते समय कार में पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरुरी है। इसे हल्के में लेने पर 1 हजार रुपए का चालान हो सकता है। वहीं सीट बेल्ट न पहनना जानलेवा भी साबित हो सकता है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस शहर में टैक्सी चालकों से लेकर निजी वाहनों में पीछे बैठे लोगों को सीट बेल्ट पहनने के लिए जागरुक कर रही है। ट्रैफिक पुलिस के एक DSP ने बताया कि अभी फिलहाल पिछली सीट पर सीट बेल्ट को लेकर जागरुकता लाई जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट पहनना जरुरी हो चुका है। जल्द ही पुलिस लोगों के चालान भी काटने शुरु कर देगी। सरकार ने अक्टूबर 2002 को पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि इसका सही से पालन नहीं हुआ। वर्ष 2019 में सरकार ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दिया था लेकिन इससे भी स्थिति नहीं सुधरी। मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 138(3) के तहत सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया था।