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Punjab: राघव चड्ढा की एडवाइजरी कमेटी में चेयरमैन पद पर नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया असांविधानिक

चंडीगढ़ (TJP) – पंजाब सरकार द्वारा सांसद राघव चड्ढा को एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करने को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई संभव है।याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने बताया कि राघव चड्ढा की नियुक्ति वैध ही नहीं है। भट्टी ने कहा कि जिसे नोटिफिकेशन बताकर राघव चड्ढा को चेयरमैन नियुक्त किया गया है वह असल में नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एक पत्र है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह अधिकार ही नहीं है कि वह इस प्रकार की नियुक्ति कर सकें। इस प्रकार का अधिकार केवल राज्यपाल को है, ऐसे में यह नियुक्ति सही नहीं है। नियुक्ति को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट से इसे रद्द करने की अपील की गई है। भट्टी ने कहा कि राघव चड्ढा की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन है। जगमोहन भट्टी द्वारा मंगलवार को दाखिल की गई इस याचिका पर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री विचार कर रही है और संभवत इसी सप्ताह इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पंजाब सरकार की नई सलाहकार समिति का चेयरमैन नियुक्त किए जाने पर विपक्ष ने भी मान सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष कहना है कि राघव पंजाब के नए सीएम हैं। राघव चड्ढा सलाहकार समिति के जरिये सरकार को जनहित के मुद्दों पर सलाह देंगे। मुख्यमंत्री मान ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर इस सलाहकार समिति का गठन किया है। यह समिति सरकार को सलाह देने का मुख्य काम करेगी। समिति के गठन के दौरान तय नियमों और शर्तों के अनुसार समिति के चेयरमैन व अन्य सदस्यों को कोई भी वेतन-भत्ता नहीं दिया जाएगा। समिति के गठन को लेकर पंजाब सरकार ने तर्क दिया है कि इस समिति के जरिये सरकार के प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। यह समिति लोगों से जुड़े फैसलों को लेकर सरकार के कामकाज देखेगी। जरूरत हो तो वहां सुधार की सिफारिश भी करेगी।

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