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जायदाद के इंतकाल बदले 2000 रुपए रिश्वत लेने के दोष में पटवारी गिरफ़्तार

चंडीगढ़. पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज होश्यिारपुर जिले के माहिलपुर सब-डिवीजऩ के पटवारी को जायदाद के इंतकाल बदले 2000 रुपए रिश्वत लेने के दोष में गिरफ़्तार किया है।
रणजीत सिंह निवासी गांव सकरूली जि़ला होश्यिारपुर ने 06 कनाल और 05 मरले ज़मीन का इंतकाल दर्ज करवाने बदले रिश्वत लेने के दोष में पटवारी विरुद्ध 17 जून, 2023 को भ्रष्टाचार विरोधी हैल्पलाईन पर शिकायत दर्ज करवाई थी। दोषी पटवारी की पहचान जसपाल सिंह, तहसील माहिलपुर जि़ला होश्यिारपुर के तौर पर हुई जो गांव करीमपुर चाहवाला तहसील बलाचौर, जि़ला एस.बी.एस.नगर का निवासी है।
इस संबंधी और जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ता रणजीत सिंह के पिता गुरनाम सिंह ने गांव के एक अन्य निवासी जीत राम मुताबना (गोद लेने वाला) बुद्धू पुत्र बीर सिंह से गांव सकरूली में 06 कनाल और 05 मरले ज़मीन खऱीदी थी और पत्र नं. 3, 236, तारीख़ 20 जुलाई, 1998 अनुसार इंतकाल भी प्रवान हो गया था। उन्होंने कहा कि किसी त्रुटि कारण माल विभाग 2002-03 के बाद तैयार की जमाबंदियों में उक्त इंतकाल को अपडेट नहीं कर सका। साल 2007 में गुरनाम सिंह की मौत हो गई और जब शिकायतकर्ता रणजीत सिंह ने विरासती इंतकाल दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया तो पटवारी जसपाल सिंह ने उसके पास से 10 जून 2023 को 2 000 रुपए रिश्वत ली।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि गहरी जांच दौरान यह साबित हुआ कि पटवारी ने रिश्वत ली है जिस उपरांत एफ.आई.आर. दर्ज कर दोषी पटवारी को गिरफ़्तार कर लिया गया।
इस संबंधी उक्त दोषी पटवारी के खि़लाफ़ एफआईआर नं. 14 अधीन भृष्टाचार रोक थाम एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत मामला दर्ज करके आगे वाली कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गिरफ़्तार किए गए पटवारी को कल अदालत में पेश किया जाएगा।

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