The Journalist Post : अगर आप भी दो पहिया वाहन रखते हैं तो आपके लिए नए नियम परिवहन विभाग के द्वारा दिए गए हैं. नए नियम के तहत आपको अपनी मोटरसाइकिल में फिर से कुछ और रुपए खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी उसके उपरांत अपने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कमर्शियल तरीके से भी कर सकेंगे।
टैक्सी एग्रीगेटर के ऊपर दिल्ली में हाल ही में बैन लगाया गया था जो विशेष रूप से केवल दो पहिया वाहन चालकों के ऊपर लागू था. दलील दी गई थी कि पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी मोटरसाइकिल दिल्ली की सड़कों पर वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल हो रही थी.
लोग मोटरसाइकिल से रैपीडो और अन्य राइड शेयरिंग सेवाएं दे रहे थे. आदेश के बाद दिल्ली में रैपीडो प्रतिबंधित कर दिया गया और लोगों को इसके वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी।
मोटरसाइकिल में करवाना होगा बदलाव
अब अगर आप बाइक टैक्सी के रूप में अपने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अब व्यवसायिक श्रेणी में पंजीकरण कराना होगा और इसके साथ ही मोटरसाइकिल के भीतर जीपीएस भी इंस्टॉल करना होगा.
सारे राज्यों पर होगा असर
दिल्ली में बने इस नियम को जल्दी पूरे देश भर में अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा लागू भी किया जा सकता है क्योंकि कई राज्य सरकारों ने बाइक टैक्सी के ऊपर प्रतिबंध घोषित कर दिया है अब इन्हें दोबारा से चालू करने के लिए नए दिशा निर्देश के इंतजार किए जा रहे थे जो कि अब दिल्ली में आ गया है.
प्राइवेट मोटरसाइकिल पर भी प्रतिबंध
व्यवसायिक श्रेणी में इस्तेमाल करने के लिए लोगों के द्वारा अब निजी गाड़ियां इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकेगी. इसके लिए निजी वाहनों को वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए रजिस्टर करके काली पीली नंबर प्लेट लेनी आवश्यक होगी.
बन रहा है कंट्रोल रूम
इन मोटरसाइकिल के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है वही लगे हुए जीपीएस के माध्यम से इन गाड़ियों की निगरानी भी की जाएगी. बाइक टैक्सी सेवाओं को शुरू करने के लिए लोगों को पहले पुलिस सत्यापन करवाना होगा और उसके जरिए लाइसेंस हासिल करना होगा।