लखनऊ: रेलवे में यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर किसी कारण से यात्रा रद्द कर रहे हैं और परिवार के किसी अन्य सदस्य को यात्रा करनी है तो फिर टिकट पर आसानी से नाम बदलवा सकेंगे। दरअसल, रिजर्व टिकट पर अभी नाम बदलवाने के लिए यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इससे निजात मिलेगी। रिजर्व और कंफर्म टिकट पर नाम में बदलाव के लिए यात्रियों को अब मंडल कार्यालय तक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। रिजर्वेशन टिकट पर नाम में बदलाव के लिए रेलवे ने प्रक्रिया को आसान बना दिया है। दरअसल, अभी तक अनारक्षित टिकट में यात्री को नाम परिवर्तन के लिए मंडल कार्यालय तक के चक्कर लगाना पड़ता था। रेलवे मंत्रालय की ओर से दी गई सुविधा के तहत अब रेलवे स्टेशन पर तैनात मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक और आरक्षण पर्यवेक्षक प्रभारी भी नाम में बदलाव की अनुमति दे सकते हैं।
इन टिकटों पर बदले जा सकेंगे नाम
इन टिकटों पर नहीं बदलवा सकेंगे नाम
रेलवे की ओर से दी गई सुविधा के तहत कई प्रकार की टिकटों पर नाम में परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। अगर आपके के पास कंसेशन ई-टिकट है तो नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। तत्काल टिकट पर नाम परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। इस प्रकार के टिकट वालों को अपने स्थान पर दूसरों को यात्रा कराने की सुविधा नहीं मिलेगी। उन्हें टिकट कैंसिल ही कराना पड़ेगा।
यात्रियों का नाम बदलने के लिए ये नियम:
- यात्री सरकारी कर्मचारी है तो ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले उच्चाधिकारी के अनुरोध पर नाम बदला जा सकता है।
- परिवार के किसी अन्य सदस्य की यात्रा पर ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले यात्री दूसरे सदस्य का नाम दे सकता है।
- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के छात्र का नाम बदलने पर संस्थान को 48 घंटे पहले लिखित अनुरोध करना होगा।
- बारात की स्थिति में 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा।
- नेशनल कैडेट कोर समूह के यात्रियों का नाम बदल सकता है।