नई शराब नीति में फंसे आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। सीबीआई से जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बेंच ने सबूत मांगे। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला 28 अप्रैल तक टाल दिया है। इसके पहले सीबीआई ने पहली बार अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने मंगलवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। सिसोदिया के अलावा जांच एजेंसी की चार्जशीट में हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का भी नाम आरोपी के रूप में शामिल है। कोर्ट चार्जशीट पर 12 मई को सुनवाई करेगा।
सीबीआई ने कहा बड़ी साजिश सबकी भूमिका की जांच की जा रही
सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि शराब नीति में बड़ी साजिश है और सबकी भूमिका की जांच की जा रही है। वहीं सिसोदिया की सुनवाई से पहले उनकी पत्नी सीमा की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने असप्ताल में दाखिल करवाना पड़ा। पिछली सुनवाई में दयान कृष्णन ने कहा था कि लोअर कोर्ट ने AAP नेता की पत्नी की मेडिकल कंडीशन पर विचार नहीं किया। वे मल्टिपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है।
29 अप्रैल तक बढ़ाई गई कस्टडी
26 फरवरी को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की कस्टडी भी बढ़ा दी गई है। 17 अप्रैल को स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 27 अप्रैल तक ईडी और 29 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी दी है। गौरतलब है कि शराब नीति मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई अनियमितता के मामले की जांच कर रही है। कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल को भी 29 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में भेजा है।