The Journalist post:- स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दी गई है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में आज कहा कि पहले यह अवधि 31 मार्च तक थी जिसे अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इस दौरान पैन को आधार से नहीं जोड़ने वालों के पैन को एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा जिससे संबंधित व्यक्ति को रिफंड जारी नहीं किया जा सकेगा।
बता दें कि जब तक पैन निष्क्रिय रहेगा उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा। टीसीएस और टीडीएस कर दर में कानून में किए प्रावधान के अनुसार बढोतरी कर दी जाएगी। सीबीडीटी ने कहा कि इसके बाद पैन और आधार को जोड़ने पर एक महीने के बाद पैन सक्रिय हो सकेगा और इसके लिए एक हजार रुपए का शुल्क भी चुकाना होगा।