द जर्नलिस्ट पोस्ट, फरीदकोटः साल 2016 के कोटकपूरा गोलीकांड केस में चार्जशीट पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा ने अदालत में फैसला सुनाया जाना था लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इंतजार के बाद जिला अदालत ने फैसले को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब जिला अदालत 16 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।
जानकारी के अनुसार बादल पिता पुत्र के अलावा इसी केस में चार्जशीट फरीदकोट के तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान की अग्रिम जमानत याचिका पर भी फैसले को 16 मार्च के लिए टाल दिया गया है। तीनों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर एक दिन पहले मंगलवार को दोनों पक्षों की वकीलों के बीच बहस मुकम्मल हो गई थी और अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए बुधवार की तारीख तय की थी। सारा दिन फैसले का इंतजार किया जाता रहा लेकिन शाम को अदालत ने फैसले के लिए 16 मार्च की तारीख तय कर दी। मालूम हो कि कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़ी दोनों घटनाओं में एडीजीपी एल के यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, आईजी परमराज सिंह उमरानंगल, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल, एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर सिंह मान, एसएसपी मोगा चरनजीत सिंह शर्मा, तत्कालीन एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके आधार पर 6 मार्च को जेएमआईसी अजयपाल सिंह की अदालत ने सभी को नोटिस जारी करके 23 मार्च को अदालत में पेश होकर पक्ष रखने के निर्देश दिए थे जिसके बाद बादल पिता पुत्र समेत एसएसपी मान ने जमानत याचिकाएं दाखिल की थी।
पूर्व डीजीपी सैनी की याचिका पर 20 को होगी सुनवाई
कोटकपूरा गोलीकांड केस में चार्जशीट तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने बुधवार को जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी। उन्हें एसआईटी ने तत्कालीन एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर सिंह मान की तरह कोटकपूरा गोलीकांड की दोनों घटनाओं में नामजद किया है जिसके चलते उन्होंने दोनों केसों में अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं। इन याचिकाओं पर अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में 20 मार्च को सुनवाई होगी।