नई दिल्ली (TJP) – फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह मामलों में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिकी का स्थानांतरण सभी मौजूदा व भविष्य की सभी प्राथमिकियों पर लागू होगा, जो भी इस मुद्दे पर दर्ज की जा सकती हैं।