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रजिस्ट्रेशन फेल हुआ तो देना पड़ेगा 1 लाख रुपये का जुर्माना, अक्टूबर से लागू होगा नियम

नई दिल्ली : सरकार ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए जुर्माना प्रावधान लागू होने वाला है। इसके लिए सरकार ने 1 अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की है। यह जुर्माना तब लगेगा जब निर्माता पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल होंगे। इस साल मई और जून में जीएसटी नेटवर्क दो फॉर्म जीएसटी एसआरएम- I और II अधिसूचित किए थे। निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों को पंजीकृत करने और कर अधिकारियों के साथ खरीदे गए इनपुट और संबंधित आउटपुट की रिपोर्ट करने के इन दोनों फॉर्म का इस्तेमाल होता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 6 अगस्त 2024 को जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीनों को पंजीकृत करने में विफलता के लिए 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने की तारीख 1 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित की। जनवरी में CBIC ने 1 अप्रैल 2024 से पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार के लिए एक नई पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। बाद में इस तारीख को 15 मई तक बढ़ा दिया था। इसका उद्देश्य पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) अनुपालन में सुधार करना था।
यह प्रक्रिया पान-मसाला, ब्रांड नाम के साथ या उसके बिना, ‘हुक्का’ या ‘गुडाकू’ तंबाकू, पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण, चबाने वाले तंबाकू (चूने की ट्यूब के बिना) फिल्टर खैनी, जर्दा सुगंधित तम्बाकू, नसवार और ब्रांडेड या गैर-ब्रांडेड ‘गुटखा’ आदि निर्माताओं के लिए लागू होनी थी।
ऐसे तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को अधिसूचना लागू होने के 30 दिनों के भीतर यानी 1 अप्रैल, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी एसआरएम-आई में पैकेज भरने और पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पैकिंग मशीनों का विवरण प्रस्तुत करना जरूरी है। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट जीएसटी एसआरएम-II अगले महीने की 10 तारीख तक दाखिल किया जाना चाहिए।

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