चंडीगढ़ (TJP):- पंजाब में आटा-दाल स्कीम को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को राहत दी गई है।अदालत ने आटा-दाल योजना की बांटने की योजना डिपो होल्डरों से लेकर और एजेंसियों को देने के मामले में सिंगल जज द्वारा लगाई रोक को हटा दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सिंगल बैंच नहीं कर सकता। अदालत द्वारा यह मामला डब्ल बैंच को रैफर करने की बात कही गई है।
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