चंडीगढ़ (TJP):- पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रैसल कमीशन चंडीगढ़ ने जालंधर इंप्रूवमैंट ट्रस्ट को बड़ा झटका देते हुए 2 प्लाटधारकों की अपील स्वीकार करते हुए उनसे ली गई 50 लाख से अधिक की राशि वर्ष 2014 से लेकर फैसला आने तक 9 प्रतिशत ब्याज व मानसिक प्रताडऩा और लिटिगेशन के अतिरिक्त 50000 रुपए सहित 45 दिन के भीतर लौटानी होगी। भारत मल्होत्रा व बिक्रमजीत खैहरा नामक अलॉटियों ने जालंधर इंप्रूवमैंट ट्रस्ट, उसके चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया व एस्टेट ऑफिसर जतिंद्र सिंह को पार्टी बनाते हुए अपील दाखिल की थी कि वर्ष 2013 में दोनों ने जालंधर में सूर्या एन्क्लेव एक्सटैंशन में 200 गज के प्लाट बुक किए थे और दोनों को ड्रा में प्लाट मिल गए थे। जालंधर इंप्रूवमैंट ट्रस्ट ने 23 जून 2014 को पोजीशन देना था लेकिन नहीं दे पाए न ही वहां मूलभूत सुविधाएं ही समय रहते दी गई। दोनों ने ट्रस्ट से उनके पैसे ब्याज सहित लौटाने को कहा लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। मल्होत्रा व खैहरा ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में याचिका दाखिल कर दी जहां जालंधर इंप्रूवमैंट ट्रस्ट और याचिकाकत्र्ता के बीच समझौता हो गया कि ट्रस्ट उनसे लिए पैसे 12 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाएंगे व 1 लाख रुपए हर्जाना भी देंगे। शिकायतकत्र्ताओं ने ट्रस्ट के आश्वासन के शिकायत वापस ले ली। निर्धारित 45 दिन बीत जाने पर भी जब समझौते के तहत ट्रस्ट ने राशि नहीं लौटाई तो शिकायतकत्र्ता ने स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अपील दाखिल कर दी। जस्टिस दया चौधरी व उर्वशी अग्निहोत्री पर आधारित बैंच ने जालंधर इंप्रूवमैंट ट्रस्ट को आदेश दिए हैं कि भारत मल्होत्रा से ली गई 3919450 रुपए व बिक्रमजीत से ली गई 1960750 रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के साथ-साथ 30-30 हजार मानसिक प्रताडऩा के लिए व 20-20 हजार रुपए लिटिगेशन चार्ज के रूप में दिए जाएं।